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इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थित मस्जिद पर ये लिया निर्णय…

नयी दिल्ली,  उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय परिसर में स्थित मस्जिद को लेकर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले साल आठ नवम्बर को मस्जिद को तीन माह के भीतर अदालत परिसर से हटाने का आदेश दिया था।

न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की खंडपीठ ने वक्फ बोर्ड की ओर से दायर याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकारए उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल और अन्य को नोटिस जारी किये। वक्फ बोर्ड की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि शीर्ष अदालत ने इस वर्ष 14 मई को राज्य सरकार को इस समस्या के समाधान के लिए कहा थाए लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो सका है।

उन्होंने दलील दी कि यह मस्जिद पचास के दशक में बनी थी और इसे हटाने के लिए नहीं कहा जा सकता। न्यायालय ने जब कहा कि वह नोटिस जारी कर रहा हैए इस पर श्री सिब्बल ने मस्जिद पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश देने का अनुरोध किया। खंडपीठ ने इसके बाद यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया।