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तनाशा हत्याकांड में 11 दोषी ठहराए गए, 6 लोगों को उम्रकैद

मुम्बई ,  एक विशेष मकोका अदालत ने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के सहयोगी गैंगस्टर फरीद तनाशा की हत्या के जुर्म में आज 11 लोगों को दोषी ठहराया और उनमें से छह को उम्रकैद की सजा सुनायी।  विशेष मकोका न्यायाधीश एस एम भोसले ने छह आरोपियों को भादसं की धारा 302  तथा महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून  की धारा  के तहत दोषी ठहराया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनायी।

बाकी पांच आरोपियों को संगठित अपराध सिंडिकेट का हिस्सा होने तथा अपराध में सहयोग करने को लेकर मकोका की धारा 3 के तहत दोषी ठहराया गया। विशेष सरकारी वकील राज ठाकरे ने बताया कि इन पांचों को दस साल की कैद की सजा सुनायी गयी। तनाशा की दो जून , 2010 को उपनगरीय क्षेत्र तिलक नगर में उसके घर पर ही गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी।  अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि प्रतिद्वंद्वी गैंगस्टर भरत नेपाली ने तनाशा की हत्या का आदेश दिया था।

जिन छह अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है वे जफर खान , मोहम्मद साकिब खान , रविप्रकाश सिंह , पंकज सिंह , रणधीर सिंह और मोहम्मद रफीक शेख हैं। पांच साल की कैद की सजा पाने वाले दोषी – रवींद्र वारेरकर , विश्वनाथ शेट्टी , दत्तात्रेय भाकरे , राजेंद्र चव्हाण और दिनेश भंडारी हैं।