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दिल्ली के स्कूलों में 220 कामकाजी दिन सुनिश्चित करने का निर्देश

नयी दिल्ली, दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे प्राथमिक से ऊपर वाली कक्षाओं में एक शैक्षणिक वर्ष में कम से कम 220 कामकाजी दिन सुनिश्चित करें।

यह निर्देश सरकार द्वारा संचालित सभी स्कूलों एवं निजी स्कूलों को दिया गया है। स्कूल प्रधानाध्यापकों को भेजे गये एक संदेश में शिक्षा निदेशालय ने कहा, ‘‘सभी स्कूल प्रमुखों को निर्देश दिया जाता है कि वे प्राथमिक से ऊंची वाली कक्षाओं के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में अनिवार्य 220 कामकाजी दिन के सन्दर्भ में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का पालन करें।’’

इसमें कहा गया, ‘‘यह सुनिश्चित करना संबद्ध स्कूल प्रबंधनों का दायित्व होगा कि उनके अधीन आने वाले स्कूल में पूर्व में दी गयी अनुमति के अनुरूप प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम कामकाजी दिनों एवं अवकाश का पालन किया जाए। स्कूल प्रमुखों से यह भी कहा गया है कि वे शिक्षा विभाग को यह शपथपत्र दें कि उसके निर्देशों का अनुपालन होगा। कक्षा छह और उससे आगे की कक्षाओं को प्राथमिक से ऊंची कक्षा माना जाता है।