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भाजपा सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही पर SC में सुनवाई पूरी

नयी दिल्ली,  उच्चतम न्यायालय ने एक गैरकानूनी परिसर की कथित रूप से सील तोड़ले के मामले में दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने के मामले में मंगलवार को सुनवाई पूरी कर ली। न्यायालय इस पर आदेश बाद में देगा।

न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने मनोज तिवारी और सीलिंग मामले में निगरानी समिति के वकीलों की दलीलें सुनीं और कहा कि इस पर आदेश बाद में सुनाया जायेगा।

मनोज तिवारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने पीठ से कहा कि निगरानी समिति अनधिकृत कालोनियों में सीलिंग अभियान चलाकर ‘‘दिल्ली की जनता को भयभीत’’ करना चाहती है। हालांकि निगरानी समिति के वकील ने इस दावे को गलत बताया और कहा कि समिति प्रचार नहीं चाहती और उसके सदस्य शीर्ष अदालत द्वारा उन्हें सौंपे गये कार्य का सिर्फ निष्पादन कर रहे हैं।