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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यौन उत्पीड़न कानून पर एनजीओ के विचारों पर गौर करे केंद्र

नई दिल्ली, . उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के रोकथाम के लिए कानून के अनुपालन पर एक एनजीओ के सुझावों पर गौर करने को कहा. प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़़ की पीठ ने केंद्र को दिल्ली के एनजीओ इंनिशिएिटव फोर इनक्लूशन फाउंडेशन की याचिका पर 19 अप्रैल तक जवाब देने को कहा.

एनजीओ ने दावा किया है कि कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं. उसने कार्यस्थल यौन उत्पीड़न अधिनियम को तत्काल उपुयक्त तरीके से लागू करने की मांग की. उसका कहना था कि जिला स्तर पर में स्थानीय अधिकारी एवं शिकायत समितियों नहीं नियुक्त की जा रही हैं ऐसे में पीड़िताओं को शिकायत दर्ज कराने के लिए उपयुक्त मंच नहीं मिलता.