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 कोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव की पत्नी राधा राजपाल यादव और उनकी कंपनी नौरंग गोदावरी एंटरटेनमेंट लिमिटेड को चेक बाउंस के 7 मामलों में दोषी करार दिया है। कोर्ट सजा का ऐलान 23 अप्रैल को करेगा। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अमित अरोड़ा ने ये आदेश दिया।

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 अडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट  अमित अरोड़ा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सबूत संदेह से परे जाकर आरोपियों को दोषी साबित कर रहे हैं। एक बार जब आरोपी ने यह मान लिया कि संबंधित चेक उसके बैंक खाते से जुड़े हैं और उन पर साइन भी उसी के हैं तो फिर शिकायतकर्ता को चेक बाउंस का केस दायर करने का हक मिल गया।   आरोपियों पर शिकायतकर्ता की ओर से दिया गया पैसा उधार था, इन्वेस्टमेंट नहीं। यह भी साबित हो गया कि राजपाल यादव ने कानूनी तरीके से लिए गए उधार के बदले ही शिकायतकर्ता को चेक जारी किए थे। आरोपी अपनी ही गलती का फायदा नहीं उठा सकता।

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 लक्ष्मी नगर स्थित कंपनी मुरली प्रॉजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने यादव और अन्य के खिलाफ चेक बाउंस से जुड़ी सात अलग-अलग शिकायतें दर्ज करवाईं थीं। शिकायतकर्ता का कहना था कि राजपाल यादव ने अप्रैल 2010 में ‘अता पता लापता’ नाम से अपनी फिल्म पूरी करने के लिए इनसे मदद मांगी थी। इसके बाद 30 मई 2010 में दोनों के बीच एक अग्रीमेंट हुआ और उन्होंने आरोपियों को 5 करोड़ का लोन दे दिया। राजपाल यादव को शिकायतकर्ता 8 करोड़ लौटाने थे।