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कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा राम रहीम को दी जमानत

चंडीगढ़, पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने 400 साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में राम रहीम को जमानत दे दी है। हालांकि साध्वियों से यौन शोषण मामले में गुरमीत राम रहीम 20 साल की सजा भुगत रहा है, जिसके चलते वो जेल से बाहर नहीं आ सकेगा। बता दें कि इस मामले में राम रहीम ने सीबीआई की विशेष अदालत में जमानत याचिका लगाई थी।

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सीबीआई के विशेष जज जगदीप सिंह की सीबीआई अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए इस मामले में राम रहीम को जमानत दी। बता दें कि साधुओं को नपुंसक बनाने का मामला जज सुनील राठी की अदालत में है लेकिन वहां याचिका रद्द होने के बाद राम रहीम ने जगदीप सिंह की अदालत में याचिका दायर की थी। अब सवाल सीबीआई जांच पर उठ रहे हैं जो मामले में पर्याप्त सबूत नहीं जुटा पाई। फिलहाल जमानत मिलने के बाद भी राम रहीम को कोई राहत नहीं है।

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वह इस समय रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता हंसराज चौहान की याचिका पर साधुओं को नपुंसक बनाए जाने के मामले में 23 दिसंबर 2014 को सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि डेरा में ईश्वर से मिलाने के नाम पर 400 साधुओं के अंडकोष काटकर उन्हें नपुंसक बनाया गया था।

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