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दिवाली पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, सिर्फ दो घंटे ही जला सकेंगे पटाखे

लखनऊ, दीवाली पर पटाखों से होने वाले प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार  ने गाइडलाइन जारी कर दी है.

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आदेश के अनुसार प्रदेश में रात 8 से 10 बजे के बीच ही पटाखे जलाए जा सकेंगे. जारी गाइडलाइंस के अनुसार जिला प्रशासन को पटाखे जलाने की जगह तय करनी होगी.

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यही नहीं नियमों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित थाने के एसओ की होगी. इन निर्देशों के अनुसार, सामुदायिक जगहों पर ही पटाखे जलाने, लाइसेंसधारी विक्रेता से पटाखे खरीदने की अपील की गई है.

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