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किसान को फसल ऋण के भुगतान मे मिली ये छूट

नयी दिल्ली , केन्द्र सरकार ने किसानों के अल्प अवधि ऋण अदायगी की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बाद में मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी।

श्री तोमर ने बताया कि मोदी सरकार ब्‍याज छूट योजना के अन्‍तर्गत किसानों को बैंकों के माध्‍यम से दो प्रतिशत प्रति वर्ष ब्‍याज छूट के साथ रियायती स्‍टैडर्ड अल्‍पावधि कृषि ऋण दे रही है। समय पर अदायगी करने वाले किसानों को तीन प्रतिशत अतिरिक्‍त लाभ भी केंद्र सरकार दे रही है। इस ब्‍याज छूट योजना का लाभ पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए भी दो लाख रूपए ऋण हेतु विस्‍तारित किया गया है। इस प्रकार समय पर अदायगी करने पर चार प्रतिशत वार्षिक ब्‍याज दर से तीन लाख रुपए तक के ऋण सरकार प्रदान कर रही है।

कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन के मद्देनजर, किसानों की सहूलियत के लिए अल्‍पावधि फसल ऋण का भुगतान अब 31 अगस्त तक करने का निर्णय किया है जिस पर ब्‍याज की प्रभावी दर चार प्रतिशत ही रहेगी।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल 8,05,260 करोड़ रुपए का अल्‍पावधि ऋण 9,64,74,960 किसानों में वितरित किया गया है।