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हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कॉलेज परिसरों में छात्रों के प्रदर्शनों पर लगी रोक

कोच्चि,  केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य में स्कूल और कॉलेज परिसरों में छात्र समूहों के हर तरह के प्रदर्शनों पर रोक लगा दी, जिसके कारण शिक्षण संस्थानों का कामकाज बाधित होता है।

उच्च न्यायालय ने घेराव और परिसरों में धरना समेत प्रदर्शन के सभी रूपों पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा कि किसी को भी ऐसे प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए शामिल नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति पी बी सुरेश कुमार ने कहा कि शिक्षण संस्थान सिर्फ अकादमिक संबंधित गतिविधियों के लिए हैं न कि प्रदर्शनों के लिए। उन्होंने कहा कि अन्य छात्रों के मौलिक अधिकारों का हनन करने का किसी को भी अधिकार नहीं है।

अदालत ने कहा कि शिक्षण संस्थान को शांतिपूर्ण बहस का स्थल बनाया जा सकता है। अदालत ने यह फैसला विभिन्न कॉलेजों और स्कूल प्रबंधनों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुनाया जिसमें परिसर में ऐसे प्रदर्शनों के कारण वहां की शांति भंग होने का आरोप लगाया गया था।