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IRCTC घोटाले के मामले में तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को कोर्ट ने दिया ये फैसला….

पटना , बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आईआरसीटीसी घोटाले के मामले में कोर्ट ने ये फैसला दिया है.आज  पटियाला हाउस स्थित सीबीआईकी विशेष अदालत में पेश हुए. कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए सभी आरोपियों को एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है. इस मामले में पौने दस बजे तेजस्वी अपनी मां के साथ पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे थे. सभी आरोपियों ने कोर्ट में जमानत की अर्जी दी. जज ने सुनवाई करते हुए सभी आरोपियों एक-एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है.

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आरजेडी समर्थकों की नजर कोर्ट के आदेश पर टिकी हुईं थी कि तेजस्वी और राबड़ी को जेल होगी है फिर बेल मिलेगी. पेशी के लिए दोनों बुधवार को ही पटना से दिल्ली पहुंच गए थे. कोर्ट ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव समेत कुल 14 आरोपियों को समन जारी किया था.

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अदालत ने ये समन जांच एजेंसी सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए जारी किया था, जिसमें सीबीआई ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत 14 लोगों पर घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था. लालू यादव समेत सभी आरोपियों को अदालत ने आरोपी के तौर पर समन जारी किया था.

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यह मामला इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन द्वारा रांची और पुरी में चलाए जाने वाले दो होटलों की देखरेख का काम सुजाता होटल्स नाम की कंपनी को देने से जुड़ा है. विनय और विजय कोचर इस कंपनी के मालिक हैं. इसके बदले में कथित तौर पर लालू को पटना में बेनामी संपत्ति के रूप में तीन एकड़ जमीन मिली.

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एफआईआर में कहा गया था कि लालू ने निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया. इसके बदले में उन्हें एक बेनामी कंपनी डिलाइट मार्केटिंग की ओर से बेशकीमती जमीन मिली.सुजाता होटल को ठेका मिलने के बाद 2010 और 2014 के बीच डिलाइट मार्केटिंग कंपनी का मालिकाना हक सरला गुप्ता से राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के पास आ गया. हालांकि इस दौरान लालू रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके थे.