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स्कूलों में मराठी पढ़ना हुआ अनिवार्य, जुर्माने का भी प्रावधान

मुंबई,  महाराष्ट्र विधान परिषद ने राज्य के स्कूलों में मराठी की पढ़ाई अनिवार्य बनाने संबंधी एक विधेयक को बुधवार को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। आदेश की तामील नहीं होने पर जुर्माने का भी प्रावधान है। महाराष्ट्र के स्कूलों में मराठी की पढ़ाई को अनिवार्य बनाने संबंधी विधेयक को ऊपरी सदन में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया और बृहस्पतिवार को यह विधेयक विधानसभा में रखा जाएगा ।

आम तौर पर कोई विधेयक पहले विधानसभा में लाया जाता है और उसे मंजूरी मिलने के बाद इसे विधान परिषद में भेजा जाता है। हालांकि, इस मामले में परिषद के सभापति ने संबंधित मंत्री को विधेयक को पहले ऊपरी सदन में रखने की अनुमति दे दी । विधेयक के मुताबिक, विधेयक के प्रावधानों की तामील नहीं करने की स्थिति में स्कूलों पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा ।

सदन में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने परिषद में विधेयक के पारित होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने के लिए वह केंद्र से अनुरोध करेंगे । परिषद के सभापति रामराजे नाइक निंबालकर ने कहा कि विधायी परिपाटी के तहत आम तौर पर विधानसभा में मंजूरी के बाद परिषद में विधेयक को रखा जाता है। ‘‘लेकिन अपवाद के तौर पर मैं मराठी भाषा के लिए मंत्री सुभाष देसाई को विधेयक (ऊपरी सदन में) रखने की अनुमति देता हूं ।’’