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पुरुषों के विवाह की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करने पर, सुप्रीम कोर्ट का रहा ये रूख..

नयी दिल्ली ,  उच्चतम न्यायालय ने पुरुषों की शादी की उम्र घटाकर 18 वर्ष करने संबंधी याचिका साेमवार को खारिज कर दी और याचिकाकर्ता वकील अशोक पांडे पर 25,000 का जुर्माना भी लगा दिया।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायाधीश संजय किशन कौल की खंडपीठ ने वकील अशोक पांडे की याचिका पर सुनवाई के बाद कहाकि हम याचिका को खारिज करते हैं। इस याचिका में कोई योग्यता नहीं है।

न्यायालय ने न केवल याचिकाकर्ता वकील अशोक पांडे की याचिका खारिज कर दी बल्कि उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। पचास वर्षीय वकील ने जुर्माना माफ करने की अपील की लेकिन न्यायालय ने उनका अनुरोध नहीं माना।

याचिकाकर्ता ने पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किए जाने का आग्रह किया गया था। उन्होंने दलील दी थी कि 18 वर्ष की उम्र के युवक को वोट देने और सेना में भर्ती होने का अधिकार है लेकिन विवाह करने का नहीं लिहाजा, विवाह की उम्र की घटा दी जानी चाहिए।