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महिलाओं से मित्रता व बलात्कार कर मार देने वाला सीरियल किलर दोषी करार

मंगलुरु, महिलाओं से मित्रता कर उनके साथ बलात्कार कर और उन्हें घातक रसायन देकर मारने वाले सीरियल किलर ‘सायनाइड’ मोहन को कर्नाटक की एक संगीत शिक्षिका की हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया है। उसे अभी तक हत्या के 16 मामलों में दोषी करार दिया गया है।

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अभियोजन पक्ष ने मंगलुरु जिला एवं सत्र अदालत को बताया कि मोहन ने मई 2007 में बेंगलुरु के एक लॉज में 33 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार करने के बाद सायनाइड का कैप्सूल देकर उसकी हत्या कर दी थी। इससे पहले मोहन को सार्वजनिक शौचालयों में महिलाओं के साथ बलात्कार कर उनकी हत्या करने का दोषी करार दिया गया है।

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पीड़ित संगीत शिक्षिका केरल में कासारगोड जिले के उप्पाला की रहने वाली थी। सीरियल किलर ने खुद को वन विभाग का कर्मचारी सुधाकर आचार्य बताकर महिला से मित्रता की थी। उसने सायनाइड को गर्भनिरोधक गोली बताकर महिला को खिलाया था। मोहन के खिलाफ दर्ज सभी 20 मामलों में उसने इसी तरह से महिलाओं की हत्या की थी।

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न्यायाधीश सैयदुनिशा ने 38 गवाहों की गवाही और 49 अन्य साक्ष्य पर गौर के बाद शुक्रवार को मोहन को हत्या, डकैती, धोखाधड़ी सहित अन्य मामलों का दोषी करार दिया। इस मामले में सजा 25 सितंबर को सुनाई जाएगी। मोहन पर 2003 से 2009 के बीच कई महिलाओं की हत्या करने का आरोप है। उसे अभी तक तीन मामलों में मौत की और अन्य मामलों में आजीवन कारावास की सजा सुनायी गई है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 2017 में उसे एक मामले में सुनाई गयी मौत की सजा को जीवन पर्यंत उम्रकैद में बदल दिया था।

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