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दूसरों का कालाधन अपने खाते में जमा कराने वालों पर होगी कार्रवाई

bank-acountनई दिल्ली,  सरकार ब्लैकमनी को नए नोटों में परिवर्तित करने के लिए अन्य व्यक्तियों के बैंक खातों में पैसा जमा कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। इस उद्देश्य के लिए दूसरों को अपना बैंक खाता उपयोग करने की अनुमति देने वाले लोगों पर भी मुकदमा चल सकता है। सरकार ने एक विज्ञप्ति जारी कर लोगों से अपील की है कि वे कालेधन को परिवर्तित करने वालों के लालच में न आएं। इस तरीके से कालेधन को सफेद करने के अपराध में भागीदार न बनें। उल्लेखनीय है कि विमुद्रीकरण की स्थिति में घोषणा की थी कि कारीगरों, कामगारों, गृहणियों इत्यादि द्वारा बैंकों में जमा की जाने वाली छोटी राशियों पर आयकर विभाग वर्तमान आयकर छूट सीमा के 2.5 लाख रुपये रहने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए कोई सवाल नहीं करेगा। सरकार को ऐसी जानकारियां मिली हैं कि कुछ लोग ब्लैकमनी को नये नोटों में बदलने के लिए अन्य खाताधारकों को कुछ लाभ पहुंचाकर उनके खातों में पैसा जमा करा रहे हैं। ऐसा जन धन खातों में भी हो रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि यह बात साबित हो जाती है कि किसी बैंक खाते में जमा की गई राशि खाताधारक के बजाय किसी और व्यक्ति की है तो इस तरह की कर चोरी पर आयकर के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यही नहीं, जो व्यक्ति इस उद्देश्य के लिए अपने खाते के दुरुपयोग की अनुमति देगा उस पर उकसाने के लिए आयकर अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। वहीं सरकार ने आश्वसन दिया है कि अपनी नकद बचत राशि को बैंक खाते में जमा करने वाले वास्तविक व्यक्तियों से कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा।

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