लखनऊ, राजधानी में इन्टरनेट और फोन के जरिये 47.43 लाख रुपये ठगे जाने के मामले में गोमतीनगर थाने से अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने सख्त रुख अपनाते हुए सीओ गोमतीनगर को केस का प्रतिदिन पर्यवेक्षण करने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी। डॉ. नूतन ठाकुर ने बताया कि न्यायमूर्ति अजय लम्बा और न्यायमूर्ति विजय लक्ष्मी की बेंच ने यह आदेश दिया है। उच्च न्यायालय ने विवेचनाधिकारी को अब तक की गयी कार्रवाई का विवरण देने के साथ ही सीओ गोमतीनगर को केस का प्रतिदिन पर्यवेक्षण करने के आदेश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 23 फरवरी तय किया है।
डॉ.नूतन के अनुसार कई लोगों ने स्वयं को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, आईआरडीए तथा आयकर विभाग का अधिकारी बताते हुए कई बार फोन कर गोमतीनगर निवासी दयाशंकर तिवारी का विश्वास जीत लिया और उनसे धीरे-धीरे कर रिलायंस वैली के नाम से खाता संख्या 50200016379152 आईएफएससी कोड संख्या एचडीएफसी 0000447 सिटी पुणे में 47.43 लाख रुपये जमा करा कर गायब हो गए। श्री तिवारी ने अप्रैल 2016 में मुकदमा लिखवाया लेकिन गोमतीनगर थाने द्वारा इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने किसी विशेषज्ञ एजेंसी को जाँच कराने हेतु याचिका दायर की है।