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पूर्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को हुयी, पांच साल की सजा

भोपाल,  मध्यप्रदेश के भोपाल की विशेष अदालत ने पद के दुरूपयोग के मामले में दोषी पाए जाने पर पूर्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक  जेल राजेंद्र चतुर्वेदी को पांच वर्ष का कारावास और आठ लाख रुपए से अधिक का जुर्माना सुनाया है।

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संजीव पांडे ने आज तत्कालीन एडीजी, जेल को दोषी पाते हुए आठ लाख 75 हजार रुपयों का अर्थदंड सुनाया। आरोपी ने जेल विभाग में प्रहरी की नौकरी दिलाने के नाम पर अनेक लोगों से 12 लाख रुपयों से अधिक की राशि वसूली थी।

अभियोजन के अनुसार भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी राजेंद्र चतुर्वेदी एक जनवरी 2003 से 26 मई 2003 तक एडीजी, जेल के रूप में पदस्थ थे। इस दौरान उन्होंने जेल प्रहरी के पद पर नियुक्ति दिलाने के नाम कुछ लोगों से 12 लाख रुपए से अधिक की राशि वसूली थी और उनके साथ छल किया था। इस संबंध में वर्ष 2006 में ईओडब्ल्यू में शिकायत की गयी। मामले की जांच के बाद आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य धाराओं के तहत आरोपपत्र अदालत में पेश किया गया।