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बीएस-4 वाहनों के पंजीकरण को सुप्रीम कोर्ट ने इस शर्त के साथ दी मंजूरी

बीएस-4 वाहनों के पंजीकरण को सुप्रीम कोर्ट की सशर्त मंजूरी

नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने गत मार्च में लॉकडाउन शुरू होने से पहले बेचे गये बीएस-4 उत्सर्जन मानक वाले वाहनों के पंजीकरण की गुरुवार को मंजूरी दे दी।

न्यायालय ने हालांकि यह स्पष्ट कर दिया कि उन्हीं बीएस-4 वाहनों के पंजीकरण हो पाएंगे जिनका ब्योरा सरकारी ‘ई-वाहन’ पोर्टल पर उपलब्ध होगा।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि 25 मार्च के बाद बेचे गये तथा सरकारी पोर्टल ‘ई-वाहन’ पर उपलब्ध जानकारियों वाले वाहनों का ही पंजीकरण हो पाएगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि उसका यह आदेश दिल्ली/एनसीआर के लिए नहीं है। दिल्ली/एनसीआर में यह लागू नहीं होगा।

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) का दावा है कि 12 मार्च से 31 मार्च के बीच एक लाख 34 हजार वाहन बेचे गए। सरकारी वकील ने बताया कि 39 हजार वाहन ‘ई-वाहन’ पोर्टल में अपलोड नहीं किए गए हैं।

सरकार के आंकड़ों से पता चलता है कि अकेले 29, 30 और 31 मार्च को ढाई लाख से अधिक बीएस-4 वाहनों की बिक्री की गयी।

खंडपीठ ने पहले बीएस-4 वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगा दी थी। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने लॉकडाउन के दौरान वाहनों के बेचे जाने पर सवाल उठाए थे।