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अनलॉक-3 की गाइडलाइन जारी,जानिए क्या खुलेगा और क्या बंद

नई दिल्ली, कोरोना वायरस के चलते लागू लकॉकडाउन को हटाने के लिए अनलॉक 3 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अनलॉक-3 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी कर दी है। अब 5 अगस्त से जिम खुल सकेंगे लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष पालन करना होगा।

गाइडलाइन में नाइट कर्फ्यू खत्म किया गया है, अब रात में आने जाने पर पाबंदी नहीं है। हालांकि, मेट्रो रेल सेवा नहीं चलेगी। स्कूल, कॉलेज, मेट्रो, सिनेमाघरों के खुलने पर 31 अगस्त तक रोक रहेगी। हालांकि, 1 अगस्त से नाइट कर्फ्यू को हटाया जा रहा है। 

गाइडलाइन के मुताबिक सामाजिक, राजनितिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में भीड़ नहीं जुटा सकते। सिनेमा, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल पर रोक लगी रहेगी। कंटेनमेंट जोन्स में 31 अगस्त 2020 तक लॉकडाउन की पाबंदियों में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या मनोरंजन से जुड़े आयोजनों पर रोक रहेगी।

  • 5 अगस्त से जिम खोलने को मंजूरी
  • 1 अगस्त से हटेगा नाईट कर्फ्यू
  • स्विमिंग पूल नहीं खुलेंगे
  • मेट्रो सेवा फिलहाल बंद
  • सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होगा 15 अगस्त का समारोह
  • 31 अगस्त तक स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे

आगामी 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस समारोह इस बार सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया जाएगा। 31 अगस्त तक स्कूल कॉलेज, कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे।  बता दें कि, Unlock 2 की अवधि 31 जुलाई को पूरी हो रही है। इसको देखते हुए 1 अगस्त से पहले केंद्र सरकार ने Unlock 3 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है।