नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

संतकबीरनगर, उत्तर प्रदेश में संतकबीरनगर जिले की पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप नाबालिगा से दुष्कर्म के अभियुक्त को न्यायालय एएसजे/एसपीजे/पाक्सो एक्ट संतकबीरनगर द्वारा दोषी पाये जाने के बाद आजीवन कारावास व 10 हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया है।
पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने यहां बताया कि महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज न्यायालय एएसजे/एसपीजे/पाक्सो एक्ट संतकबीरनगर द्वारा अभियुक्त को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया है।
उन्होंने बताया कि मु0अ0सं0 109/2023 धारा 376(क)(ख) भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना बेलहर कला जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त सर्वेश कुमार पुत्र रामअधारे निवासी नगर पंचायत बेलहर कला टोला पनभिरा थाना बेलहर कला जनपद संतकबीरनगर को मुकदमा उपरोक्त धारा 5/6 पाक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास एवं 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा। धारा 376(क)(ख) भादवि एवं 5/6 पाक्सो एक्ट में दण्ड को समान माना जाएगा।