रांची, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर आज रांची की दोनों विशेष सीबीआई अदालतों ने इलाज के लिए छह सप्ताह की अंतरिम जमानत पर रिहा करने की अनुमति दे दी. छह हफ्ते के औपबंधिक जमानत पर रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से बाहर आ गए. इससे पहले जेल में उनकी जमानत को लेकर सारी आवश्यक प्रक्रिया पूरी की गई.जेल से बाहर आने के बाद लालू एयरपोर्ट से पटना के लिए रवाना हो गये है.
रांची की सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद के वकील के सामने बेल ऑर्डर के लिए कई शर्तें रखी हैं. इसके तहत लालू प्रसाद को औपबंधिक जमानत अवधि के दौरान कोई राजनीतिक रैली नहीं करने, मीडिया से बात नहीं करने और इलाज कहां-कहां कराएंगे, इसकी जानकारी अदालत को देने को कहा गया है. गुरुवार से जमानत अवधि के दिन की गिनती शुरू होगी.
लालू के वकील प्रभात कुमार आज विशेष सीबीआई अदालत पहुंचे जहां चारा घोटाले से जुड़े तीनों मामलों में अलग-अलग बेल बॉन्ड भरने की प्रक्रिया पूरी की गई. आरजेडी अध्यक्ष के खिलाफ दो मामलों में विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने और एक मामले में आरआर प्रसाद की अदालत ने सजा सुनाई थी. लिहाजा इन तीनों ही मामलों में उन्हें जमानतदारों के साथ बेल बॉन्ड भरना पड़ा.
लालू पर अदालतों ने अनेक बंधन लगाए हैं। बंदिशों के अलावा लालू को अपने इलाज का विवरण भी अदालत को देना होगा. हाई कोर्ट के आदेशानुसार लालू को बुधवार से 42 दिन बाद अपनी सजा पूरी करने के लिए जेल वापस लौटना है.