झारखंड हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की चारा घोटाले के देवघर कोषागार समेत सभी तीन मामलों में स्वास्थ्य कारणों से दी गई अंतरिम जमानत की अवधि शुक्रवार को एक सप्ताह के लिए 27 अगस्त तक बढ़ा दी। न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने आरजेडी नेता की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाते हुए कहा कि उनकी जमानत याचिका पर 24 अगस्त को सुनवाई की जाएगी।
अदालत ने सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद के अधिवक्ताओं की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि आरजेडी नेता को अभी उचित इलाज के लिए और समय की आवश्यकता है। अदालत ने लालू यादव को दी गई अंतरिम जमानत की अवधि एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दी। पहले उन्हें 20 अगस्त तक के लिए अंतरिम जमानत मिली हुई थी।