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अब यूपी पुलिस मे हर साल होगी 33000 की भर्ती, सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति

लखनऊ, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस बल में खाली हजारों पदों को भरने की अनुमति दे दी है।यूपी सरकार ने कोर्ट से बताया था, उनकी सरकार की योजना हर साल 33,000 हजार कॉन्स्टेबल और सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति की है।  इससे राज्य में पुलिस बल में खाली पदों के गैप को 2021 तक भरा जा सकेगा।उत्तर प्रदेश में पुलिस में करीब 1.5 लाख पद रिक्त हैं। खाली पदों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 2013 में एक जनहित याचिका दायर की गई थी।
भर्ती को मंजूरी दिए जाने के साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर भर्ती में देरी होती है, तो इसके लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी दोषी होंगे। साथ ही हर साल की भर्ती शुरू होने से और परिणाम घोषित होने तक पुलिस भर्ती बोर्ड का चेयरमैन नहीं बदला जाएगा। अब हर साल 33 हजार पुलिसकर्मियों की भर्तियों का रास्ता साफ हो गया है।  सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के उस रोडमैप को मंजूरी दे दी है, जिसमें उन्होंने पुलिस फोर्स में खाली पड़े पदों को भरने की मांग की थी।