नई दिल्ली, नोटबंदी से प्रभावित हुए लोगों को राहत देने के लिए रिजर्व बैंक ने एक बड़ी घोषणा की है। इसके तहत 1 करोड़ रुपए तक के लोन को चुकाने के लिए 90 दिनों का और समय दे दिया गया है। 1 करोड़ तक का होम लोन, कार, कृषि और व्यावसायिक लोन लेने वालों को किस्त चुकाने के लिए 60 दिन की जगह अब 90 दिन का समय ओर मिलेगा।
रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना में कहा कि 21 नवंबर को लोन चुकाने के लिए जो 60 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया था, उसमें 30 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाता है। ऐसे में कर्जदारों को उनके खाते को गैर-निष्पादित ऐसेट (एन.पी.ए.) बनने से रोकने के लिए 90 दिन की राहत मिल गई है। यह व्यवस्था एक नवंबर से 31 दिसंबर, 2016 तक के कर्ज बकाए पर लागू होगी।
पीएम मोदी द्वारा जब 8 नवंबर को 500 और 1,000 रुपए का नोट बंद करने की घोषणा की गई थी तो इससे बाजार में नकदी का संकट पैदा हो गया था, जिससे बाजार में कारोबार की रफ्तार लगभग थम गई थी। ऐसे में कर्जदारों की भुगतान की क्षमता पर असर पड़ा। रिजर्व बैंक की यह राहत कारोबारी पूंजी के लिए या फसल के लिए लिए गए एक करोड़ रुपए और उससे कम के कर्ज पर लागू होगी। यह नियम बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (एन.बी.एफ.सी.) दोनों के कर्जों के मामले में लागू होगा।