जोधपुर, जोधपुर जिला व सत्र न्यायालय ने गुरुवार को आर्म्स एक्ट उल्लंघन मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान 20 हजार रुपये के जमानती मुचलके के साथ कोर्ट में 6 जुलाई को पेश होने को कहा। सुनवाई के दौरान सलमान कोर्ट में उपस्थित नहीं थे। सीजेएम सत्र न्यायालय से अभिनेता के छूट जाने के बाद राजस्थान सरकार ने सत्र न्यायालय के पास अपील की थी।
सलमान के वकील हस्तमल सारस्वत ने कहा, कोर्ट ने सलमान खान को आर्म्स एक्ट उल्लंघन मामले में छोड़ दिया था जबकि राज्य सरकार ने इस आदेश के खिलाफ अपील किया। उस अपील का नोटिस हमें मिला है। कोर्ट ने सलमान को 6 जुलाई को पेश होने को कहा है और 20 हजार का जमानती मुचलका भी पेश करने को कहा गयां है। अक्टूबर 1998 में 22 राइफल और 32 रिवॉल्वर और जोधपुर के कांकनी गांव में दो काले हिरनों को मारने में उपयोग किए गए हथियार के लिए पुलिस ने अभिनेता के खिलाफ केस दर्ज कराया था।