रीवा, कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिये रीवा कलेक्टर इलैयाराजा टी ने रीवा जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत पूरे जिले में 7 मई की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही जिले में 30 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 3 मई की सुबह 6 बजे तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। इस अवधि में सामान्यत: चिकित्सकीय प्रयोजन के लिए अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. इलैयाराजा टी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार कोरोना कर्फ्यू के दौरान दूध, औषधि, केमिस्ट अस्पताल, कोविड वैक्सीनेशन सेंटर और पेट्रोल पंप पूर्ववत खुले रहेंगे। टोटल लॉकडाउन के दिवसों के अतिरिक्त कोरोना कर्फ्यू के दौरान अन्य दिवसों में रीवा शहर की करहिया मण्डी सुबह 9 बजे तक ही खुली रहेगी। हाथ ठेले वालों को सुबह 6 बजे से दोपहर 11 बजे तक सब्जी एवं फल बेचने की अनुमति रहेगी। औद्योगिक प्रतिष्ठान जिसमें उत्पादन संबंधी गतिविधियां अनवरत चलती हैं,लॉकडाउन से मुक्त रहेंगी। शासकीय उपार्जन कार्य में छूट रहेगी तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें निर्धारित समय पर खुलेंगी। समस्त शासकीय कार्यालय जैसे राजस्व, पुलिस, बैंक, वि़द्युत, स्थानीय निकाय और अन्य आपातकालीन सेवायें लॉकडाउन से मुक्त रहेंगी।
इस आदेश को कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के परिप्रेक्ष्य में जारी किया गया है। इससे लोग अपने घरों से कम से कम बाहर निकलेंगे। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं, आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा और अन्य संशगत प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।