नई दिल्ली, केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने देश में पर्यटन और कारोबार जगत को बढ़ावा देने के लिए सरल वीजा प्रक्रिया के तहत दी गयी सहूलियतों को लागू कर दिया है। मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, सैलानियों और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इस कवायद के तहत ई वीजा प्रक्रिया को सरल बनाते हुए नियमों में ढील दी गयी है।
एक अप्रैल से लागू किये गये संशोधित नियमों के तहत ई वीजा के लिए आवेदन की समयसीमा यात्रा से 30 दिन पहले के बजाय 120 दिन कर दी गयी है। साथ ही अब ई वीजा के लिए 161 देशों के नागरिक आवेदन कर सकेंगे। इन देशों के ई वीजाधारक देश भर में 24 हवाईअड्डों और दो बंदरगाह से देश में प्रवेश कर सकेंगे। तीन श्रेणियों में बांटी गयी ई वीजा सुविधा के तहत पर्यटक, कारोबारी और मरीज पृथक ई वीजा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मंत्रालय ने ई वीजा पर भारत में ठहरने की अधिकतम समयसीमा को भी 30 से बढ़ाकर 60 दिन कर दिया है। इसमें पर्यटन और व्यापार ई वीजाधारक इस अवधि में दो बार और मेडिकल ई वीजाधारक 3 बार भारत आ सकेंगे। मेडिकल ई वीजाधारकों के लिए आव्रजन औपचारिकताएं पूरी करने में मदद के लिए देश के छह प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों पर पृथक सहायता केन्द्र भी काम करने लगे हैं।
मंत्रालय ने ई वीजा के अलावा सामान्य वीजा आवेदन में दो अन्य श्रेणियों को शामिल कर इन्हें लागू करने की तैयारी कर ली है। इसमें भारत में इंटर्नशिप करने के इच्छुक विदेशी छात्रों को इंटर्न वीजा दिया जायेगा। इसका नाम आई वीजा रखा गया है। जबकि दूसरी नई श्रेणी फिल्म वीजा के तौर पर शुर की गयी है। भारत में फिल्म निर्माण के इच्छुक लोग एफ वीजा के नाम से आवेदन कर सकेंगे। इस वीजा की अधिकतम अवधि 1 साल नियत की गयी है। एफ वीजा धारक एक साल की अवधि में कई बार भारत में प्रवेश कर सकेगा। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि वीजा प्रक्रिया को आसान बनाने की इस कवायद का विस्तार नई सेवाओं को जोड़ने के साथ जारी रहेगा।