नयी दिल्ली, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की ईपीएस-95 पेंशन योजना में शामिल कर्मचारियों को उच्च वेतन पर पेंशन देने के संबंध में अधिसूचनाएं जारी कर दी है।
मंत्रालय ने बुधवार देर रात यहां जारी दो अधिसूचनाओं में बताया कि ये अधिसूचनाएं उच्चतम न्यायालय के चार नवंबर 2022 के निर्णय के अनुरूप जारी की गई हैं।
एक अधिसूचना में कहा गया है कि उच्च वेतन पर पेंशन का आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 जून 2023 होगी। इससे कर्मचारियों और नियोक्ताओं को उच्च वेतन पर पेंशन का आवेदन करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। इससे पहले यह तिथि 03 मई 2023 घोषित की गई थी।
एक अन्य अधिसूचना में कहा गया है कि ईपीएफ और एमपी अधिनियम और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 को ध्यान में रखते हुए भविष्य निधि में नियोक्ताओं के योगदान के कुल 12 प्रतिशत में से ही 1.16 प्रतिशत अतिरिक्त योगदान लेने का निर्णय लिया गया है। यह प्रावधान उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरुप है।