नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में बेघरों के लिए रैन.बसेरा बनाये जाने के आदेश पर अमल न करने के लिए राज्य के मुख्य सचिव को आज तलब किया। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की खंडपीठ ने अपने आदेश पर अमल न होने पर गम्भीर आपत्ति दर्ज कराई और मुख्य सचिव को अगली तारीख को व्यक्तिगत तौर पर अदालत कक्ष में उपस्थित रहने को कहा है।
न्यायालय ने अपने आदेश में कहा हम उत्तर प्रदेश में बेघरों के लिए रैन.बसेरा बनाने के आदेश पर अमल न करने को लेकर मुख्य सचिव को तलब करते हैं और उन्हें अदालत कक्ष में निजी तौर पर उपस्थित होने का निर्देश देते हैं।
राज्य सरकार के हलफनामे से असंतुष्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लगता है कि राज्य सरकार 2020 तक यह काम नहीं कर पायेगी। न्यायालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक लाख 80 हजार लोग बेघर हैं और सरकार ने सिर्फ छह हजार लोगों के लिए व्यवस्था की है। बाकी एक लाख 74 हजार लोगों का क्या होगा.