नई दिल्ली, सांसद शशि थरूर ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अर्णब गोस्वामी और हाल ही में शुरू न्यूज चैनल रिपब्लिक टीवी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। थरूर ने अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत से जुड़ी खबर के प्रसारण के दौरान उनके खिलाफ कथित रूप से मानहानिकारक टिप्पणियों के लिए दो करोड़ रूपए के मुआवजे की याचिका में मांग की।
तिरूवनंतपुरम से सांसद थरूर ने उच्च न्यायालय से यह अनुरोध भी किया कि जब तक दिल्ली पुलिस की जांच पूरी नहीं हो जाए, चैनल पर उनकी पत्नी की मौत से संबंधित किसी शो का प्रसारण नहीं हो। कांग्रेस नेता ने अपनी याचिका में अर्णब गोस्वामी के अलावा टीवी चैनल की स्वामी कंपनी आर्ग आउटलियर मीडिया एशियानेट न्यूज प्रा. लि. को भी पक्ष बनाया है।
उन्होंने आठ से 13 मई के बीच खबरों के प्रसारण का जिक्र किया जब टीवी चैनल ने उनकी पत्नी की मौत से संबंधित मामले में खुलासा करने का दावा किया था। वकीलों मुहम्मद अली खान और गौरव गुप्ता के जरिए दाखिल याचिका में खबर की निंदा की गयी और दावा किया गया कि रिकार्डिंग को सनसनीखेज तरीके से जारी किया गया और उनके सार्वजनिक जीवन तथा उनकी छवि को नुकसान कर विवाद खड़ा किया गया।
याचिका में कहा गया है कि कथित पर्दाफाश का मकसद दर्शकों में यह विश्वास पैदा करना था कि पीड़ित की हत्या या तो वादी ने की या उनके इशारे पर हत्या की गयी। इसमें कहा गया है कि इस प्रकार के प्रसारण से पीड़ित की मौत के मामले में चल रही जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।