नई दिल्ली, कर्नाटक हाई कोर्ट ने टीम इंडिया के क्रिकेटर अमित मिश्रा के खिलाफ निचली अदालत में सुनवाई पर लगाई अपनी अंतरिम रोक को हटा दिया है। एक महिला ने सितंबर 2015 में मिश्रा पर ाहर के एक होटल में उनके साथ ारीरिक उत्पीड़न और अपाब्द कहने का अरोप लगाया था।
न्यायमूर्ति बयरारेड्डी ने इस आधार पर स्टे हटा दिया कि इससे सुनवाई अदालत में होने वाली सुनवाई पर असर पड़ रहा है। उन्होने मिश्रा को अदालत के समक्ष पेा होने और अपना पक्ष रखने को कहा है। क्रिकेटर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करके ट्रायल अदालत में सुनवाई को रद्द करने की मांग की थी और उन्हे अंतरिम राहत मिली थी। ाहर की पुलिस ने अक्तूबर 2015 में बेंगलुरू में मिश्रा को गिरफ्तार किया था और इसके बाद उन्हे जमानत पर रिहा कर दिया गया था।