कोलकाता, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गैरकानूनी तरीके से नौकरी पाने वाले एक सरकारी अध्यापक को बर्खास्त करने का आदेश सोमवार को जारी किया।
न्यायाधीश राजशेखर मंथा की एकल पीठ ने नये स्कूल सर्विस कमीशन (एसएससी) मामले की सुनवाई शुरु की। उन्होंने गणित विषय के शिक्षक सिद्दीकी गाजी को बर्खास्त करने का आदेश दिया। सिद्दीकी ने एसएससी सलाहकार बोर्ड के सदस्यों की मिलीभगत से सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में नौकरी पाई थी।
न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने एसएससी भर्ती घोटाले से जुड़े कई मामलों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच का आदेश दिया था, अब इस मामले से जुड़े नए मामलों की सुनवाई नहीं करेगी।
पिछले महीने राज्य के जूनियर शिक्षा मंत्री परेश चंद्र अधिकारी की बेटी अंकिता अधिकारी को बर्खास्त किए जाने के बाद यह दूसरा महत्वपूर्ण आदेश है।