नयी दिल्ली , सरकार ने वर्ष 2010.11 से वर्ष 2014.15 तक की वार्षिक रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले गैर सरकारी संगठनों को अाखिरी मौका देते हुए कहा है कि वे अगले 30 दिन में इस अवधि की रिटर्न अवश्य दाखिल कर दें वरना उनके पंजीकरण का नवीकरण नहीं किया जायेगा।
केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने आज कहा कि विदेशी अंशदान ;नियमनद्ध अधिनियम 2010 के तहत पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन करने वाले कई गैर सरकारी संगठनों ने वर्ष 2010.11 से 2014.15 तक की वार्षिक रिटर्न जमा नहीं करायी है। ऐसे संगठनों को ये रिटर्न दाखिल करने के लिए आखिरी बार छूट दी जा रही है और वे 15 मई से 14 जून 2017 की 30 दिन की अवधि में ये रिटर्न दाखिल करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने इन संगठनों को एक और छूट देते हुए कहा है कि देरी से रिटर्न दायर करने पर उन पर किसी तरह का जुर्माना भी नहीं लगाया जायेगा।
मंत्रालय ने कहा कि जो गैर सरकारी संगठन अपनी सभी वर्षों की रिटर्न जमा नहीं करायेगा उसके पंजीकरण के नवीकरण संबंधी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि ये संगठन रिटर्न भरने में आने वाली दिक्कतों के समाधान के लिए मंत्रालय से संपर्क कर सकते हैं और इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।