जानिये, ओबीसी आरक्षण से जुड़े नये नियम- अब कंपनियों और बैंकों पर भी होंगे लागू
August 31, 2017
नई दिल्ली, ओबीसी आरक्षण से जुड़े क्रीमी लेयर के दायरे को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक उपक्रमों, बीमा कंपनियों और बैंकों पर भी लागू करने का फैसला किया है। मंत्रिमंडल ने उन प्रावधानों को भी मंजूरी दी है जिससे सरकार के निम्न पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ अब इन उपक्रमों में ऐसे ही पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चों को भी मिले।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त मंत्रालय के इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। वित्तमंत्री अरूण जेटली ने बताया कि क्रीमी लेयर का दायरा दो आधारों आमदनी और स्तर के आधार पर तय किया गया था। जहां तक आय सीमा का सवाल है केंद्र और राज्य सरकार इसे समय-समय पर बढ़ाते रहे हैं लेकिन यह निर्णय लगभग 24 साल से पीएसयू, बीमा कंपनियों और बैंकों पर लागू ही नहीं हुआ था। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल मंत्रियों के समूह की सिफारिश पर इसको स्वीकृति दे दी।
इसके दो अंश हैं पहला दायरा 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये किये जाना और वहीं दूसरा सरकार के ग्रुप ए और बी केटेगरी के अफसरों को आरक्षण के दायरे से बाहर किया जाना। यह दोनों अब पीएसयू, बीमा कंपनियों और बैंकों पर भी लागू होंगे। इससे पीएसयू और अन्य संस्थाओं में निम्न श्रेणियों में काम कर रहे लोगों के बच्चों को सरकार में निम्न श्रेणियों में काम कर रहे लोगों के बच्चों के समान ओबीसी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।