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जियो के खिलाफ एयरटेल ने तेज की कानूनी लड़ाई

jioनई दिल्ली, भारती एयरटेल ने ट्राई के खिलाफ कानूनी लड़ाई को और तेज कर दी है। एयरटेल ने टेलीकॉम ट्रिब्यूनल में हलफनामा दायर कर दावा किया है कि ट्राई नियमों को तोडकर जियो को लोक-लुभावने ऑफर्स देने की इजाजत दे रहा है। एयरटेल ने अपने हलफनामे में कहा है कि ये ऑफर्स (जियो ऑफर्स) बाजार में खुली प्रतियोगिता के सिद्धांत के खिलाफ हैं। एयरटेल ने टीडीसैट में मंगलवार (10 जनवरी 2017) को यह याचिका दायर की है।

कंपनी ने आरोप लगाया कि ट्राई ने रिलायंस जियो को फ्री वॉयस और डेटा सर्विस देने की इजाजत दी है, जो इंटरकनेक्ट रूल्स का उल्लंघन है और यह कदम गैरकानूनी है। कंपनी ने कहा है कि ट्राई का यह कदम गैरकानूनी है। दो हफ्ते पहले एयरटेल ने टीडीसैट में याचिका दायर करके कहा था कि ट्राई को जियो के फ्री डेटा और वॉयस सर्विस को रोकने का निर्देश दिया जाए। कंपनी ने कहा था कि इंटरकनेक्ट चार्ज से कम पर यह ऑफर दिया जा रहा है।

यह ट्राई के अपने ही नियम का उल्लंघन है। रेगुलेटर ने अभी 14 पैसे प्रति मिनट का इंटरकनेक्ट चार्ज तय किया हुआ है। एयरटेल ने कहा था कि रिटेल टैरिफ इससे कम नहीं रखा जा सकता। कंपनी ने यह भी कहा था कि जियो 90 दिनों से ज्यादा समय तक फ्री सर्विस ऑफर कर रही है और ट्राई इसे चुपचाप देख रहा है। एयरटेल ने कहा, इंटरकनेक्ट चार्ज नियमों से खिलवाड़ ग्राहकों के हित में नहीं है क्योंकि इसके जरिये उसे गुमराह किया जा सकता है।

वहीं, ट्राई ने जियो के हालिया प्रमोशनल टैरिफ प्लान हैपी न्यू ईयर की पड़ताल के लिए टीडीसैट से और समय की मांग की है। उसने जियो के पिछले फ्री ऑफर वेलकम को नियम के अनुसार बताया था। उसने जियो के शुरुआती ऑफर को 90 दिनों वाले नियम के हिसाब से सही पाया था। यह ऑफर 3 दिसंबर को खत्म हुआ था, जिसके बाद कंपनी ने 90 दिनों का हैपी न्यू ईयर ऑफर शुरू किया। एयरटेल के नए हलफनामे में लगाए गए आरोप पर ट्राई का तुरंत जवाब नहीं मिल पाया। इस मामले में प्रतिक्रिया के लिए जियो से भी संपर्क नहीं हो पाया। हालांकि, पहले उसने कहा था कि उसके ऑफर नियम के अनुसार हैं।

 

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