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निर्मला सीतारमण ने सदन में एक पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि जीएसटी के संबंध में सभी निर्णय जीएसटी परिषद लेती है। इसमें केंद्र तथा सभी राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए जाते हैं।
उन्होंने कहा कि यदि किसी राज्य को कोई फैसला लेना है, तो अपने प्रतिनिधि के माध्यम से जीएसटी परिषद में आना चाहिए। कोई भी मुद्दा उठाने का किसी भी राज्य को पूरा अधिकार है। जीएसटी परिषद में सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी में बदलाव के संबंध में सांसदों को अपने राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सांसद जीएसटी में बदलाव के संबंध में अपने राज्य के मंत्री से बात करें। इसके लिए वित्तमंत्री ने एक वस्तु पर कर की दर का उल्लेख किया जिससे ओडिशा और तेलंगाना में टकराव हो गया था। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में एक समिति का गठन किया जाता है और सर्वसम्मति से फैसला होता है।