नयी दिल्ली , उच्चतम न्यायालय ने अपने एक अहम फैसले में डीएनडी टॉल ब्रिज से जुडे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने से इंकार करते हुये कहा कि यह फिलहाल टॉल फ्री रहेगा। न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर और न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की खंडपीठ ने डीएनडी फ्लाइवे को टॉल फ्री करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर राेक लगाने से इंकार किया है और महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक (कैग) से इस संबंध में चार सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने को कहा है कि इस फ्लाइवे के पूरे निर्माण पर कुल कितनी राशि खर्च की गई थी। स्थानीय नागरिकों ने डीएनडी को टॉल फ्री करने के लिये इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी जिस पर सुनवाई करते हुये न्यायालय ने इसे शुल्क मुक्त करने का निर्देश दिया था।