तीन तलाक: सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के हक मे दिया, बड़ा फैसला
August 22, 2017
नई दिल्ली, मुस्लिम महिलाओं के हक मे सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। तीन तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज तीन तलाक के मुद्दे पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इसे आज से खत्म कर दिया है। फैसले में तीन जजों ने तीन तलाक को असंवैधानिक बताया है। ये तीन जज जस्टिस नरीमन, जस्टिस ललित और जस्टिस कुरियन हैं। वहीं, चीफ जस्टिस खेहर और जस्टिस नजीर ने संवैधानिक बताया है।
तीन तलाक पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामिक देशों में तीन तलाक खत्म किये जाने का हवाला दिया, कोर्ट ने पूछा कि स्वतंत्र भारत इससे निजात क्यों नहीं पा सकता है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खेहर समेत सभी 5 जज सुबह तकरीबन 10:30 पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इसके बाद चीफ जस्टिस खेहर ने फैसला पढ़ना शुरू किया। उन्होंने 6 महीने तक तीन तलाक पर रोक लगाते हुए कहा कि संसद कानून बनाए।
देश की सर्वोच्च अदालत में पांच धर्मों के जस्टिस ने मिलकर शायरा बानो के मामले पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इस मामले पर फैसला सुनाने वाले जजों में चीफ जस्टिस जेएस खेहर (सिख), जस्टिस कुरियन जोसफ (क्रिश्चिएन), जस्टिस रोहिंग्टन एफ नरीमन (पारसी), जस्टिस यूयू ललित (हिंदू) और जस्टिस अब्दुल नजीर (मुस्लिम) शामिल रहे।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खेहर समेत सभी 5 जज सुबह तकरीबन 10:30 पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इसके बाद चीफ जस्टिस खेहर ने फैसला पढ़ना शुरू किया। उन्होंने 6 महीने तक तीन तलाक पर रोक लगाते हुए कहा कि संसद कानून बनाए।