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दहेज हत्या के तीन दोषियों को ये सजा…

बलिया , बलिया जिले के एक स्थानीय न्यायालय ने दहेज हत्या के सात वर्ष पुराने एक मामले में आरोपित तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही जुर्माना भी किया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के आमघाट गांव में 12 जुलाई 2011 को हेमवती देवी नामक महिला की दहेज को लेकर हत्या कर उसका शव टोंस नदी में फेंक दिया गया था। इस मामले में महिला के पति मनोज निषाद, देवर विजय तथा ससुर सिया राम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

अपर जिला जज जया पाठक की अदालत ने दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद शनिवार को तीनों आरोपितों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।