बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले की पास्को अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष कारावास व 45 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
अभियोजन महेश राघव ने बताया कि गौतम बुद्ध नगर के कस्बा जहांगीराबाद निवासी भोला उर्फ राधे उर्फ दीपक ने वर्ष 2014 में थाना खुर्जा नगर क्षेत्र निवासी एक नाबालिग किशोरी को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस सिलसिले में 14 अक्टूबर 2014 को खुर्जा नगर पर धारा- 363,366,328,376डी व 04 पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था
पुलिस ने इस अभियोग में प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी थी जिसके चलते गुरुवार को न्यायालय पोक्सो-02 बुलन्दशहर वरुण कुमार ने दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त भोला उर्फ राधे उर्फ दीपक को 10 वर्ष का कारावास व 45 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।