नई दिल्ली, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में केंद्र सरकार और उच्चतम न्यायालय आज उस वक्त एक बार फिर आमने-सामने आ गये जब सर्वोच्च विधि अधिकारी ने शीर्ष अदालत को बताया कि कॉलेजियम द्वारा सरकार को भेजी गयी अब कोई फाइल लंबित नहीं है।
श्री रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश टी. एस ठाकुर, न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की खंडपीठ को बताया कि मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने नियुक्ति के लिए जो 77 नाम भेजे थेए उनमें से 34 न्यायाधीशों की नियुक्त केंद्र ने कर दी हैए जबकि इनमें से 43 न्यायाधीशों पर सरकार ने सहमति नहीं दी। केंद्र ने यह भी बताया कि सरकार ने कॉलेजियम द्वारा भेजी गईं सभी फाइलें निपटा दी है और उसके ;सरकार केद्ध पास कोई भी फाइल नहीं है।
शीर्ष अदालत ने श्री रोहतगी की दलील के जवाब में कहा कि कॉलेजियम न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रकिया ज्ञापन एमओपी पर 15 नवम्बर को चर्चा करेगा।