पंचायतों को विवादों को सुलझाने और मध्यस्थता का कानूनी अधिकार मिले: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु

नई दिल्ली, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा है कि मध्यस्थता अधिनियम के तहत विवाद समाधान तंत्र को ग्रामीण क्षेत्रों तक प्रभावी रूप से विस्तारित किया जाना चाहिए ताकि पंचायतों को गांवों में विवादों को सुलझाने और मध्यस्थता करने का कानूनी अधिकार मिल सके।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शनिवार को यहां भारतीय मध्यस्थता संघ के पहले राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 को संबोधित करते हुए कहा कि मध्यस्थता अधिनियम, 2023 सभ्यतागत विरासत को मजबूत करने की दिशा में पहला कदम है। अब इसमें गति लाने और इसके अभ्यास को मजबूत करने की आवश्यकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मध्यस्थता अधिनियम के तहत विवाद समाधान तंत्र को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी रूप से विस्तारित किया जाना चाहिए ताकि पंचायतों को गांवों में विवादों को सुलझाने और मध्यस्थता करने के लिए कानूनी रूप से सशक्त बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि गांवों में सामाजिक सद्भाव राष्ट्र को मजबूत बनाने की एक अनिवार्य शर्त है।

राष्ट्रपति ने कहा कि मध्यस्थता न्याय प्रदान करने का एक अनिवार्य हिस्सा है, जो भारत के संविधान – हमारे संस्थापक पाठ के मूल में है। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता न केवल विचाराधीन विशिष्ट मामले में, बल्कि अन्य मामलों में भी बड़ी संख्या में मुकदमों के बोझ को कम करके न्याय प्रदान करने में तेजी ला सकती है। यह समग्र न्यायिक प्रणाली को और अधिक कुशल बना सकती है। इस प्रकार यह विकास के उन मार्गों को खोल सकती है जो अवरुद्ध हो सकते हैं। यह व्यापार करने की आसानी और जीवन जीने की आसानी दोनों को बढ़ा सकता है। जब हम इसे इस तरह से देखते हैं, तो मध्यस्थता 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने का एक महत्वपूर्ण साधन बन जाती है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि भारत में न्यायिक तंत्र की एक लंबी और समृद्ध परंपरा है जिसमें अदालत के बाहर समझौते अपवाद से अधिक एक आदर्श थे। पंचायत संस्था सौहार्दपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध है। पंचायत का प्रयास न केवल विवाद को हल करना था, बल्कि पक्षों के बीच किसी भी तरह की कटुता को दूर करना भी था। यह हमारे लिए सामाजिक सद्भाव का एक स्तंभ था। दुर्भाग्य से, औपनिवेशिक शासकों ने इस अनुकरणीय विरासत को नजरअंदाज कर दिया जब उन्होंने हम पर एक विदेशी कानूनी प्रणाली लागू की जबकि नई प्रणाली में मध्यस्थता और अदालत के बाहर समाधान का प्रावधान था, और वैकल्पिक तंत्र की पुरानी परंपरा जारी रही, इसके लिए कोई संस्थागत ढांचा नहीं था। मध्यस्थता अधिनियम, 2023 उस खामी को दूर करता है और इसमें कई प्रावधान हैं जो भारत में एक जीवंत और प्रभावी मध्यस्थता पारिस्थितिकी तंत्र की नींव रखेंगे।

राष्ट्रपति ने कहा कि पहला राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं है बल्कि यह कार्रवाई का आह्वान है। यह हमें सामूहिक रूप से भारत में मध्यस्थता के भविष्य को आकार देने का आह्वान करता है भारतीय मध्यस्थता संघ की स्थापना इस विरासत को भविष्य में ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह मध्यस्थता को विवाद समाधान के एक पसंदीदा, संरचित और व्यापक रूप से सुलभ तरीके के रूप में संस्थागत बनाता है।

राष्ट्रपति ने कहा कि हमें प्रभावी विवाद और संघर्ष समाधान को सिर्फ़ एक कानूनी आवश्यकता के रूप में नहीं बल्कि एक सामाजिक अनिवार्यता के रूप में देखना चाहिए। मध्यस्थता संवाद, समझ और सहयोग को बढ़ावा देती है। ये मूल्य एक सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। इससे एक संघर्ष-प्रतिरोधी, समावेशी और सामंजस्यपूर्ण समाज का उदय होगा।

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