नई दिल्ली, सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार द्वारा मवेशियों के कारोबार नियमों परिवर्तन को लेकर जारी अधिसूचना के खिलाफ दायर याचिका पर 15 जून को सुनवाई करेगा। सुनवाई इस आधार पर की जाएगी कि क्या यह अधिसूचना मुक्त व्यापार के अधिकार का उल्लंघन है।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की अवकाश पीठ ने याचिकाकर्ता मोहम्मद अब्दुल फहीम कुरैशी के वकील सनोबर अली कुरैशी द्वारा मामले पर जल्द सुनवाई की मांग किए जाने पर 15 जून को सुनवाई का फैसला किया। वकील कुरैशी ने 23 मई को केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती देते हुए कहा कि आधिकारिक घोषणा कानून के उस प्रावधान के विपरित है, जो धार्मिक बलिदानों के लिए पशुओं की बिक्री की अनुमति देता है।