पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन के खिलाफ आरोप तय, 24 को आदेश सुनाएगी अदालत
January 18, 2017
नई दिल्ली, सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दर्ज कराए गए एयरसेल-मेक्सिस सौदे के मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन, उनके भाई कलानिधि मारन और अन्य के खिलाफ आरोप तय करने के संबंध में एक विशेष अदालत अगले मंगलवार को आदेश सुनाएगी।
विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी ने आरोप तय करने और मारन बंधुओं एवं अन्य की जमानत याचिकाओं पर आज आदेश पारित करना था लेकिन आदेश अभी तैयार न होने की बात कहते हुए इसे 24 जनवरी के लिए टाल दिया गया है। सभी आरोपियों ने जांच एजेंसियों की ओर से लगाए गए आरोपों से इनकार किया है और जमानत याचिकाएं दायर की हैं। आरोप तय करने से जुड़ी दलीलांे के दौरान विशेष लोक अभियोजक आनंद ग्रोवर ने दावा किया कि दयानिधि ने वर्ष 2006 में चेन्नई के एक टेलीकॉम प्रमोटर सी शिवशंकरन पर दबाव बनाया था कि वह एयरसेल और दो सहायक कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी को मलेशियाई कंपनी मेक्सिस समूह को बेच दें। दयानिधि ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया था। सीबीआई ने मारन बंधुओं, राल्फ मार्शल, टी आनंद कृष्णन, मेसर्स सन डायरेक्ट टीवी:प्राः लि, ब्रिटेन की मेसर्स एस्ट्रो ऑल एशिया नेटवक्र्स पीएलसी, मलेशिया की मेसर्स मेक्सिस कम्यूनिकेशन बेरहाड, मलेशिया की मेसर्स साउथ एशिया एंटरटेनमेंट होल्डिंग्स लिमिटेड और तत्कालीन अतिरिक्त सचिव:दूरसंचारः दिवंगत जे एस सरमा के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।