भोपाल, मध्यप्रदेश में वर्षा ऋतु के दौरान 16 जून से 15 अगस्त तक नदियों में मछली मारना, क्रय और विक्रय करना प्रतिबंधित रहेगा।
सहायक संचालक मत्स्योद्योग ने बताया कि म.प्र. नदीय नियम 1972 के नियम के तहत 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्य प्रजनन काल की अवधि होने के कारण मछली मारने, क्रय- विक्रय करने तथा पकड़ने एवं बेचने का प्रयास करने के साथ ही परिवहन करने करने पर प्रतिबंध रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर आरोपी को एक वर्ष तक का कारावास और 5 हजार रुपये तक के जुर्माना की सजा दी जा सकती है।
उन्होंने बताया कि छोटे तालाब और अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा के तहत नहीं लिया गया है। उनके लिए यह नियम लागू नहीं होगा।