झांसी, उत्तर प्रदेश के झांसी प्रशासन ने शासन से मिले आदेश के बाद जिले में हुक्का बार, अवैध शराब और मादक पदार्थों की बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण के लिए आदेश शुक्रवार को जारी कर दिये।
जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के अन्तर्गत पूरे प्रदेश में अवैध ड्रग्स एवं शराब के विरुद्ध एक विशेष अभियान 24 से 31 अगस्त के बीच चलाया जा रहा है। जनपदों में थानावार समस्त थानाध्यक्ष या आबकारी निरीक्षक, अवैध ड्रग्स एवं अवैध शराब से जुड़े सभी सक्रिय एवं संदिग्ध व्यक्तियों को चिंहित करें एवं व्यापक तलाशी अभियान चलायें, जिसकी उप जिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारी और आबकारी निरीक्षक द्वारा प्रतिदिन समीक्षा की जाये।
उन्होंने कहा कि थाना वार समीक्षा के बाद बैठक कर जनपद में थानावार अवैध ड्रग्स एवं अवैध शराब से जुड़े सभी सक्रिय एवं संदिग्ध व्यक्तियों को चिंहित करने की कार्रवाई की समीक्षा एवं प्रभावी पर्यवेक्षण किया जायेगा तथा कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
जिलाधिकारी ने अभियान की समीक्षा करते हुए अवैध ड्रग्स तथा अवैध शराब के संव्यवहार में संलिप्त गिरोहों के विरूद्ध गिरोहबन्द अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा जो लोग बार बार मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त पायें जाएं उनके विरूद्ध दर्ज मुकदमों की पैरवी कर सख्त सजा करायी जाय।
जिलाधिकारी ने कहा कि उच्च न्यायालय के अग्रिम आदेशों तक प्रदेश में समस्त बार, रेस्टोरेंट्स और कैफे में हुक्का सेवा तात्कालिक प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया। यह सुनिश्चित किया जाए कि जनपद में कहीं भी किसी भी स्थान पर हुक्का बार का संचालन ना हो, इसके लिए आबकारी अधिकारी औचक निरीक्षण करना सुनिश्चित करें। जांच में यदि हुक्का बार संचालित होता पाया जाता है तो व्यक्तियों एवं प्रतिष्ठानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
जीएसटी विभाग भी वाहनों की चेकिंग करें इसके अतिरिक्त आरटीओ को भी निर्देशित किया कि वाहनों की चेकिंग करें ताकि मादक पदार्थों और प्रतिबंधित दवाओं के परिवहन को रोका जा सके। जीआरपी थाने में ट्रेनों में सघन तलाशी अभियान चलायें ताकि ट्रेनों से भी अवैध ड्रग्स तथा शराब की तस्करी न की जा सके, इस काम में पुलिस अधीक्षक जीआरपी स्वयं समीक्षा करेंगे।