बहुचर्चित आरुषि-हेमराज मर्डर केस में, हाईकोर्ट ने दिया चौंकाने वाला फैसला
October 12, 2017
इलाहाबाद, बहुचर्चित आरुषि-हेमराज मर्डर केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजेश और नूपुर तलवार की अपील पर फैसला सुना दिया है. हाईकोर्ट ने तलवार दंपति को आरोप से बरी कर दिया है. उन्होने सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी.
26 नवंबर, 2013 को राजेश और नूपुर को सीबीआई कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी. उसके खिलाफ तलवार दंपति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. तलवार दंपति इस समय गाजियाबाद के डासना जेल में सजा काट रहे हैं.
तलवार दंपति की अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सात सितंबर को ही सुनवाई पूरी कर ली थी, लेकिन न्यायमूर्ति बीके नारायण और न्यायमूर्ति एके मिश्रा की खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज हाईकोर्ट के जज न्यायमूर्ति एके मिश्रा ने फैसला पढ़ा और तलवार दपत्ति को शक के आधार पर मामले से बरी कर दिया. फैसले के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि तलवार दंपती को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए. उन्होंने अपनी बेटी को नहीं मारा. फैसले के समय सीबीआई अफसरों सहित दोनों पक्षों के वकील मौजूद.
बेहद सनसनीखेज तरीके से नोएडा पुलिस दावा किया था कि आरुषि-हेमराज का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसके पिता डॉक्टर राजेश तलवार हैं. इस थ्योरी के पीछे पुलिस ने ऑनर किलिंग की दलील रखी. 23 मई, 2008 को पुलिस ने बेटी की हत्या के आरोप में राजेश तलवार को गिरफ्तार कर लिया. लेकिन तब तक मामले में इतने मोड़ आ चुके थे कि मर्डर का ये मामला एक ब्लाइंड केस बन गया था.