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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत हाेंगी 1694 जोड़ो की शादी

प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले को 2023-24 के लिए 1694 जोड़ों की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योेजना के तहत कराने का लक्ष्य दिया गया है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी राजीव कुमार ने आज बताया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा समाज में सर्वधर्म समभाव और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चलाई जा रही है। इसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये प्रदेश के लिये 109883 लक्ष्य निर्धारित किये गये है जिसमें जनपद प्रतापगढ़ को कुल 1694 जोड़ों की शादी कराने का लक्ष्य मिला है।

जोड़ो के सामूहिक विवाह माह नवम्बर से शुभ मुहूर्त में माननीय जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में समाज कल्याण विभाग द्वारा भव्य कार्यक्रम करवाये जायेगें, इसके लिये तैयारियां करवाई जा रही है। सरकार प्रयास कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा निराश्रित, निर्धन और जरूरतमंद बेटियों को इस योजना का लाभ मिल सके। कन्या अविवाहित हो अथवा विधवा, तलाकशुदा सभी इस योजना का लाभ उठा सकती है। इसके अलावा इस योजना का लाभ प्रदेश के उन सभी परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 02 लाख रूपये तक हो और कन्या की आयु 18 एवं वर की आयु 21 वर्ष से अधिक हो। विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो दिव्यांग हो को प्राथमिकता भी दी जायेगी।

इस योजना के तहत अधिक से अधिक बेटियों को लाभ मिले एवं योजना की पारदर्शिता के लिये ऑफलाइन को खत्म कर आनलाइन आवेदन की व्यवस्था प्रभावी की गयी है। इसमें जहां पात्रों को सहूलियत होगी और एसएमएस से आवेदन एवं विवाह के लिये लाभार्थी के मोबाइल पर ही विवाह की तारीख और सूचना एसएमएस से भेजी जायेगी। इस योजना के तहत कन्या का बैंक खाता होना अनिवार्य है। इन खातों के आधार कार्ड से लिंक करवाया जा रहा है।

उन्होने बताया है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ उठाने के लिये कन्या और वर की पासपोर्ट साइज की फोटो और आधार कार्ड होना चाहिये। इसके अलावा दोनो का जन्म प्रमाण पत्र, वधु का आधार सीडेड लिंक बैंक अकाउंट डिटेल, निवास प्रमाण पत्र, आवेदन करने वाले परिवार का आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिये। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना के लिये कन्या के खाते में 35000 रूपये सहायता राशि उनके आधार लिंक बैंक अकाउंट में भेजी जायेगी। वहीं विवाह संस्कार के लिये आवश्यक सामग्री जैसे कपड़े, बिछियां, पायल, बर्तन आदि पर 10 हजार रूपये खर्च किये जा रहे है। विधवा, परित्यक्ता तलाकशुदा के मामले में 5000 रूपये तक की वैवाहिक सामग्री दी जायेगी और 40 हजार रूपये खाते में दिये जायेगें। समाज कल्याण विभाग द्वारा अन्य सभी व्यवस्थाओं के लिये 6000 रूपये प्रति जोड़ा व्यय किया जायेगा।