नई दिल्ली, तमिलनाडु के सीबीएसई के एक छात्र ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि तमिलनाडु सरकार ने अभी तक मेडिकल में दाखिले के लिए काउंसलिंग शुरू नहीं की है। वरिष्ठ वकील नलिनी चिदंबरम ने इसे सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किया जिसके बाद कोर्ट ने इस याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करने का फैसला किया है।
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पिछले 8 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी थी। मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा अंडरग्रेजुएट मेडिकल सीटों में दाखिले के लिए 85 फीसदी इन हाउस यानि स्टेट बोर्ड के छात्रों के लिए आरक्षण के राज्य सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 85 फीसदी आरक्षण देने के फैसले के लिए तमिलनाडु सरकार की आलोचना की थी।
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तमिलनाडु सरकार ने पिछले 22 जून को नोटिफिकेशन के जरिये अंडर ग्रेजुएट मेडिकल में दाखिले के लिए स्टेट बोर्ड के छात्रों के लिए 85 फीसदी आरक्षण देने का आदेश जारी किया था। तमिलनाडु सरकार के इस नोटिफिकेशन को सीबीएसई के एक छात्र ने मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद मद्रास हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था।
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