योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, शहीदों के परिजनों को मिलेगी सरकारी नौकरी
January 31, 2018
लखनऊ , उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में शहीद के परिजनों को सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आज यहां हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। नौकरी के साथ ही पूर्व निर्धारित सहायता भी मिलती रहेगी।
मंत्रिमंडल में लिये गये निर्णय की जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि सेना के तीनों अंगों और अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत अधिकारियों या जवानों के शहीद होने पर उनके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके लिए शहीद का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना जरुरी होगा।
शर्मा ने बताया कि प्रस्ताव के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय युद्धए अातंकवादी घटनाओंए प्राकृतिक आपदाओं या नक्सलवादी घटनाओं में शहीद होने वाले जवानों के परिजनों को यह सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए नौकरी पाने का इच्छुक परिवार के सदस्य की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यह व्यवस्था एक अप्रैल 2017 से लागू कर दी गई है अर्थात एक अप्रैल 2017 के बाद शहीद हुए जवानों के परिजनों को सरकारी नौकरी मिलेगी।
उन्होंने बताया कि आश्रितों की क्रमवार श्रेणी में सबसे पहले पत्नी या पतिए पुत्रए विधवा पुत्रवधूए तीन अविवाहित पुत्रियांए दत्तक पुत्र या पुत्री और माता.पिता रखे गये हैं जबकि अविवाहित शहीद के आश्रितों में क्रमवार माता.पिता और भाई.बहन हैं। सेना के तीनों अंगों के शहीद जवानों को के परिजनों को नौकरी देने के लिए सैनिक कल्याण विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है जबकि अर्द्धसैनिक बलों के शहीद जवानों के आश्रितों के लिए गृह मंत्रालय को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।